
Delhi High Court On UPSC Prelims Exam 2023 : Delhi High Court 17 लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, सिविल सेवा अभ्यर्थी की प्रारंभिक परीक्षा को आज चुनौती दे रहे।
क्या है यचिकाकर्ता की मांग -
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 याचिकाकर्ता प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और सामान्य अध्ययन के पेपर 1 और 2 को दोबारा आयोजित करने के साथ-साथ यूपीएससी द्वारा उत्तर कुंजी जारी करने की मांग कर रहे हैं।
UPSC के वकील द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद न्यायमूर्ति मनोज जैन ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया, जिसमें सुझाव दिया गया कि मामले को सक्षम मंच के रूप में Central Administrative Tribunal (CAT) द्वारा संभाला जाना चाहिए।
याचिका में जारी प्रेस नोट का भी विरोध किया गया है -
संघ लोक सेवा आयोग 12 जून को प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती चक्र में मनमानी का आरोप लगाया है, उत्तर कुंजी के प्रावधान की कमी की ओर इशारा किया है, उम्मीदवारों के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है, और अत्यधिक अस्पष्ट प्रश्नों को शामिल किया है जिनके लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है।
याचिका में इन चिंताओं को दूर करने और सभी सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है।
3 जुलाई को होने वाली सुनवाई प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी द्वारा उत्तर कुंजी जारी करने के संबंध में कार्रवाई की दिशा तय करेगी।
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