DU Admission 2023 : दिल्ली HC ने DU से क्यों कहा, 'आप स्पेशल नहीं है', जानिए पूरा मामला, जानिए पूरी खबर


DU Admission 2023 : Delhi University (DU) में five-year integrated law courses में दाखिला CUET स्कोर की बजाय CLAT 2023 के नंबरों को आधार पर होने की सूचना है. लेकिन अब डीयू ने Delhi High Court को आश्वासन दिया है कि वह इन कोर्सेज के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं करेगा, जब तक कि पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए Common Law Admission Test (CLAT) 2023 के अंकों पर विचार करने के उसके फैसले को चुनौती नहीं दी जाती.

वकील मोहिंदर एस रूपल डीयू की ओर से पेश हुए. बेंच की ओर से यूनिवर्सिटी के फैसले की आलोचना करने के बाद आश्वासन दिया. बेंच ने इस बात की आलोचना की, जिसमें डीयू five-year law courses में दाखिले के लिए Common University Entrance Test (CUET) के अंकों के बजाय सीएलएटी को महत्व दिए जाने पर जोर दे रहा है.
संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा, "आप स्पेशल नहीं हैं"-

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा, "आप स्पेशल नहीं हैं. नियम को मानने की एक राष्ट्रीय नीति है. 18 अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर पर निर्भर हैं, तो डीयू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है?"

DU की ओर से पेश किए गए वकील रूपल ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित एक विशेष समिति ने कहा है कि CLAT स्कोर को अपनाया जाना चाहिए. यह रिपोर्ट डीयू की एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने भी पेश की गई थी. उन्होंने कोर्ट से मामले में यूनिवर्सिटी का जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देने की मांग की.

पीठ ने मामले पर विचार के लिए अगली तारीख 25 अगस्त दी और कहा कि अगर अगली तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर मामले की सुनवाई की जाएगी. अदालत ने ये सुनवाई डीयू के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर की. जिसमें 5 साल के लॉ कोर्स में CLAT स्कोर को अपनाने के डीयू के फैसले को चुनौती दी गई है. डीयू की law faculty के छात्र प्रिंस सिंह ने मांग की है कि विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए CUET स्कोर लागू होना चाहिए.

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